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राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना: सरकार मुफ्त दे रही स्कूटी, जानिए कैसे उठा सकते हैं लाभ-

राजस्थान सरकार द्वारा विकलांग छात्रों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत  राजस्थान सरकार द्वारा 5000 स्कूटी का वितरण किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 अप्रैल 2023 से शुरू कर दिए गए हैं। राज्य के इच्छुक विकलांग नागरिक निशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन SSO Portal  www.sso.rajasthan.gov.in SJMS DSAP के माध्यम से कर सकते हैं।

विकलांग स्कूटी योजना राजस्थान

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने  राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राजस्थान में विकलांगों का आवागमन आसान करने के लिए उन्हें  सरकार द्वारा स्कूटियां वितरित की जाएंगी। योजना के तहत राज्य के विकलांग छात्रों को 2000 स्कूटी की बजाए अब 5000 निशुल्क स्कूटी का वितरण किया जाएगा। स्कूटियां खरीदने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिसके माध्यम से स्कूटी खरीदी जांएगी। यह सभी स्कूटियां रेट्रोफिटेड होगीं। जिससे बाद में विकलांगों को अतिरिक्त खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा। यह योजना विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य से शुरू की गई हैं। जिससे उनका कल्याण किया जा सके।

राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना का लाभ उठाने हेतु आयु सीमा

राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस योजना के तहत 5000 स्कूटी वितरण के लिए आवेदन पत्र निकल दिए गए हैं। जो भी इच्छुक विकलांग नागरिक 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच के हैं वह इस योजना के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

लेकिन 15 से लेकर 29 वर्ष के उन आवेदकों को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी जो नौकरी करते हों या किसी राजकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में पढ़ते हों। इसके बाद बची हुई स्कूटी की संख्या जितनी होगी उसके आधार पर 45 वर्ष तक के आवेदकों को आवंटित की जाएगी।

योजना  का मुख्य उद्देश्य

सरकार द्वारा राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के असहाय गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंध रखने वाले विकलांग नागरिकों को निशुल्क स्कूटी प्रदान करना है। ताकि उन्हें कहीं भी आने-जाने के लिए अन्य नागरिकों पर आश्रित ना रहना पड़े और वह खुद कहीं भी आने-जाने के लिए स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर हो सकें। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि विकलांगों को कहीं भी आने-जाने के लिए अन्य नागरिकों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। यह योजना राज्य के विकलांग नागरिकों को स्कूटी प्रदान करके आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाएगी।

योजना के मुख्य लाभ एवं विशेषताएं

राजस्थान सरकार द्वारा संचालित इस योजना के मुख्य लाभ एवं विशेषताएं इस प्रकार हैं।

  • राजस्थान सरकार द्वारा सन् 2021 में विकलांग स्कूटी योजना राजस्थान को शुरू किया गया था।
  • इस योजना के तहत राज्य के 50% शारीरिक रूप से असहाय विकलांग नागरिकों को मुफ्त में स्कूटी प्रदान की जाती है।
  • सन् 2021 में इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 2000 स्कूटी वितरित की गई थी।
  • लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2023 के लिए स्कूटी की संख्या को बढ़ाकर 5000 कर दिया है।
  • राजस्थान के इच्छुक विकलांग नागरिक इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
  • यह योजना राज्य के विकलांगों को निशुल्क स्कूटी प्रदान करके उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न कर रही है। जिससे वह भी समाज में एक सम्मानजनक एवं आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकें।

योजना हेतु योग्यताएं

राजस्थान के जो भी इच्छुक विकलांग नागरिक इस योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो उनके पास निम्न योग्यताओं का होना अनिवार्य है।

  • आवेदक को राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • उसे 50% शारीरिक रूप से विकलांग होना चाहिए।
  • विकलांग आवेदक को स्कूटी चलाना आना चाहिए। साथ ही उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
  • गरीब परिवार या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखने वाले विकलांग लोग ही इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं।
  • अगर आवेदक के पास पहले से ही कोई वाहन है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता।
  • आवेदक की आयु 15 से लेकर 45 वर्ष की आयु तक की होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

राजस्थान के जो भी इच्छुक विकलांग नागरिक इस योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो उनके पास निम्न दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
  • आधार कार्ड
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया

राजस्थान के जो भी इच्छुक विकलांग नागरिक इस योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन करना चाहते हैं। वो निम्न प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
  • सबसे पहले आवेदक को इस योजना की  अधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
  • आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होमपेज खुलकर सामने आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको लॉग इन करना है।
  • इसके बाद SJMS DSAP आईकन पर क्लिक कर दें।
  • अब आपके सामने इस योजना का लिंक को देखे ओप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद पूछी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें।
  • अब आप मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट कर दें।
  • इस प्रकार आप राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं।

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