बिहार बागवानी मिशन योजना
बिहार के सभी किसान भाई मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत केला, लीची, आम, अमरूद इत्यादि फलों के पौधे लगाकर सरकार से 50% तक की अनुदान राशि प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत बिहार में पहली बार 5 हेक्टेयर में अमरूद की खेती की जाएगी। इस योजना का लाभ ऐसे किसान उठा सकते हैं जिसके पास कम से कम 25 बीघा जमीन हो।
इस योजना के तहत सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.
योजना में जुड़ा अमरूद
बिहार बागवानी मिशन योजना में पहली बार अमरूद को जोड़ा गया है। अब बिहार के किसान उसकी खेती करके बागवानी को बढ़ावा देंगे इस योजना के तहत पहले से केला, आम और पपीता की खेती की जाती थी और अब अमरूद की भी होगी। बिहार में दो किस्मों की खेती की जाएगी जिसमें इलाहाबादी सफेदा और सरदार अमरूद शामिल हैं। किसानों को दोनों प्रजातियों के पौधे कृषि विभाग जुलाई तक उपलब्ध कराएगा।
योजना का मुख्य उद्देश्य
योजना के तहत खर्च होने वाली धनराशि
बिहार बागवानी मिशन योजना के तहत राज्य सरकार के अनुसार, 50% अनुदान के बाद प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये के प्रोजेक्ट पर तीन किस्तों में धनराशि खर्च होगी। पहले वर्ष में 60% तक धनराशि मिलेगी। यह 30,000 रुपये तक होगी। शेष धनराशि किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। दूसरे साल में 10 हजार, तीसरे साल में भी 10 हजार रुपये ही सब्सिडी मिलेगी। बिहार बागवानी मिशन योजना के तहत 5 हेक्टेयर में आम का बाग लगाया जाना है। प्रति हेक्टेयर 100 पौधों पर 18 हजार रुपये खर्च होंगे। आम की प्रजाति में मालदाह, गुलाब खास, आम्रपाली, मल्लिका, बंबइया शामिल है।
बिहार बागवानी मिशन योजना का लाभ
- इस योजना के तहत मकान की छत पर 300 sq. ft के खुले हुए स्थान पर बागबानी लगाई जायेगी | प्रति इकाई 300 sq. ft का कुल लागत 50,000 रुपए है।
- योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन प्रक्रिया पूरी आनलाइन सम्पादित की जाएगी।
- आवेदन करने के बाद प्राप्त रसीद पर लाभार्थी को अपने कुल राशि की 25,000 रूपये जमा करने हेतु बैंक खाता संख्या एवं विस्तृत विवरण प्राप्त होगा।
- संबंधित खाता संख्या राशि जमा होने के बाद से ही लाभार्थी को इस योजना का लाभ मिलने लगेगा।
योजना हेतु योग्यताएं
बिहार राज्य के जो भी इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उनके पास निम्न योग्यताओं का होना अनिवार्य है।
- आवेदन कर्ता अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।
- आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
- बिहार बागवानी मिशन योजना के लिए आवेदक के पास स्वयं के मकान की छत पर 300 sq.ft. खाली स्थान होना चाहिए जो किसी भी हस्तक्षेप से स्वतंत्र हो।
- अपार्टमेन्ट की स्थिति में अपार्टमेन्ट की पंजीकृत सोसाइटी के माध्यम से भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
- महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी साथ ही 30% अधिक अनुदान राशि दी जाएगी।
योजना के तहत आने वाले शहर एवं फल
बिहार बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत आम, लीची, अमरूद, केला इत्यादि फलों को शामिल किया गया है। जो कि राज्य के पाँच जिले में शुरू की गई है जो क पटना के सदर, दानापुर, फुलवारी, समपत्चक हैं। साथ ही गया के गया शहरी, बोध गया, मानपुर, मुजफ्फरपुर के मुशहरी, काँटी, नालंदा के बिहार शरीफ तथा भागलपुर के जगदीशपुर, नाथनगर, सबौर आदि सभी जिलों में इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
- किसान रजिस्ट्रेशन नंबर
- नवीनतम जमीन की रसीद
- जमीन का एलपीसी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
बिहार बागवानी मिशन योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
- इसके लिए सबसे पहले आपको बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://horticulture.
bihar.gov.in/ पर जाना है। - जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर योजना की वेबसाइट का होम पेज खुल कर सामने आ जाएगा।
- होम पेज पर आपको बिहार बागवानी मिशन योजना के लिए आवेदन का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक कर देना है।
- जैसे ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा वहां पर आपको योजना के तहत आवेदन करने के लिए Proceed पर क्लिक करना है।
- आपके सामने योजना में आवेदन हेतु आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- इस आवेदन फॉर्म में सबसे पहले आपको आवेदक का नाम, पिता का नाम, जाति, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, जन्म दिनांक आदि जानकारी देनी है।
- अब आपको अपने जरूरी कागजात अपलोड करना है।
- इसके बाद आपको पंजीकरण करें पर क्लिक कर देना है।
- जैसे ही आप पंजीकरण करें पर क्लिक करेंगे आपका पंजीकरण फार्म जमा हो जाएगा और आपको एक पंजीकरण संख्या प्रदान कर दी जाएगी।
- इस तरह अब आपका आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक स्वीकार हो जाएगा।