इस योजना का शुभारंभ स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश सरकार ने किया है ।इस योजना के तहत सरकारी स्कूलो में पढ़ रहे छात्रों को बीमा प्रदान की जाएगी।
पात्रता:
- छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो।
- रु 1 प्रतिमाह बीमा योजना के तहत भुगतान करना।
लाभ:
- छात्र के मृत्यु पर रु35000 की सहायता राशि एवं मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य छात्र को रु25000 की सहायता राशि।
नोडल एजेंसी:
- स्कूल के प्रधानाचार्य ।
- जिला शिक्षा अधिकारी मॉडल हाई रोड, जबलपुर (फ़ोन-0761-2625679)।
- रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी (रिलायंस बीमा कॉल सेंटर-30338282)।
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