जाने उत्तर प्रदेश निशुल्क बोरिंग योजना 2023 के बारे में :
सन 1985 में प्रदेश के लघु एवं सीमांत प्रदेश के किसानों को बोरिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के लघु एवं सीमांत प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बोरिंग के लिए पंप सेट की व्यवस्था करने के लिए किसान द्वारा बैंक से लोन की प्राप्ति भी की जा सकती है। सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत प्रदेश के किसानों को इस योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब उनके पास न्यूनतम खेत सीमा 0.2 हेक्टेयर है। 0.2 हेक्टेयर से कम खेेत वाले सामान्य श्रेणी के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। यदि किसानों के पास 0.2 हेक्टेयर से कम खेत है तो किसान इस योजना का लाभ किसानों को समूह बनाकर प्राप्त कर सकते हैं।अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमांत प्रदेश के किसानों के लिए कोई न्यूनतम खेेत सीमा निर्धारित नहीं की गई है। प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में जहां हैंड बोरिंग सेट से बोरिंग किया जाना संभव नहीं होगा वहां इनवेल या वैगन ड्रिल मशीन से बोरिंग कराने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस स्थिति में कृषकों को अनुमन्य सीमा तक ही अनुदान देय होगा। अतिरिक्त आय व्यय का भार किसानों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य :
उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों को मुफ्त बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना है। जिससे कि प्रदेश के किसानों को सिंचाई करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े । यह योजना खेत की गुणवत्ता बढ़ाने में भी कारगर साबित होगी। इस योजना के माध्यम से किसानों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। इसके अलावा यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कारगर साबित होगी। सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों को निशुल्क बोरिंग की सुविधा प्रदान करेगी। जिससे कि किसान अपने खेत में सिंचाई आसानी से कर सकेंगे। प्रदेश के किसानों को पानी की कमी के कारण सिंचाई ना करने की समस्या से भी राहत मिलेगी।
उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना 2023 के लाभ तथा विशेषताएं :
उत्तर प्रदेश निशुल्क बोरिंग योजना 2023 के लक्ष्य :
- लक्ष्य की प्राप्ति प्रत्येक वर्ष जनपद वार लक्ष्य शासन स्तर पर उपलब्ध कराए गए धनराशि के माध्यम से किया जाएगा।
- ग्राम पंचायत के लक्ष्यों का निर्धारण क्षेत्र पंचायत द्वारा किया जाएगा।
- लक्ष्य से 25% से अधिक की संख्या में लाभार्थी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम जल संसाधन समिति की सहमति से उपरोक्त अनुसार चयनित किए जाएंगे।
- चयनित लाभार्थियों की सूची विकास अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना के तहत लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया :
- सभी पात्र लाभार्थियों का चयन उनकी योग्यता के अनुसार किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ उन किसानों को नहीं प्रदान किया जाएगा जो पूर्व में किसी सिंचाई योजना के अंतर्गत लाभवंती हुए हैं।
- इसके अलावा वर्ष 2000 -01 मैं विभाग द्वारा लघु सिंचाई कार्यों का सेंसस करवाया गया है। इस सेंसस के माध्यम से ऐसे कृषकों की सूची तैयार की गई है जिन की भूमि असिंचित है। इस सूची में आय किसानों पर खास ध्यान दिया जाएगा।
- ग्राम पंचायत द्वारा एक अंतिम बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी।
उत्तर प्रदेश निशुल्क बोरिंग योजना 2023 की क्रियाविधि :
उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना 2023 की अनुदान स्वीकृति के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। इस समिति में मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता, (नलकूप खंड सिंचाई विभाग) जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य दो अधिकारी शामिल होंगे। इस समिति द्वारा इस योजना के अंतर्गत अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अन्य सामग्री की दरें भी निर्धारित की जाएंगी। अवर अभियंता बोरिंग का कार्य विभागीय बोरिंग टेक्नीशियन के द्वारा करवाएंगे।बोरिंग करते समय इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए निर्देश एवं वित्तीय नियमों का पालन किया जाएगा। बोरिंग की प्रक्रिया पूरी होने पर बोरिंग कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा। जिस पर लाभार्थी, बोरिंग टेक्निशियन, संबंधित अवर अभियंता और प्रधान ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर होंगे। पूर्व बोरिंग की सूची अवर अभियंता द्वारा ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर एवं सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा यह सूची क्षेत्र पंचायत की बैठक में भी प्रस्तुत की जाएगी।
उत्तर प्रदेश निशुल्क बोरिंग योजना 2023 के सामान्य निर्देश :
- खंड विकास अधिकारी तथा लाभार्थी कृषक को मॉडल प्रक्कालन की प्रतियां उपलब्ध करवाई जाएंगी।
- इस योजना के सभी प्रावधान से संबंधित जानकारी लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत में प्रदर्शित किए जाएंगे।
- बोरिंग का कार्य आरंभ होने से पहले कृषि ग्राम प्रधान जल संसाधन समिति के अध्यक्ष को अवगत करने की व्यवस्था की जाएगी।
- बोरिंग प्रारंभ होने की तिथि पर एक छोटे से कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें लाभार्थी, ग्राम प्रधान, जल संसाधन समिति की सदस्य अथवा अन्य ग्रामवासी उपस्थित होंगे।
- जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर खंड विकास अधिकारी का दायित्व लाभार्थियों के चयन तथा ऋण लेने के इच्छुक कृषकों को ऋण स्वीकृति करने के स्तर तक की समस्त निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण करना है।
उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना 2023 के हेतु योग्यताएं :
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसान होना चाहिए।
- किसान के पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर होनी चाहिए।
- यदि कृषक के पास न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर की जोत सीमा नहीं है तो किसान समूह बनाकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- इस योजना का लाभ केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब किसान द्वारा किसी अन्य सिंचाई योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया गया हो।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए कोई न्यूनतम जोत सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज :
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
उत्तर प्रदेश निशुल्क बोरिंग योजना 2023 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया :
- सर्वप्रथम आपको लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको योजनाएं के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन आवेदन पत्र खुल कर आएगा।
- अब आपको इसका प्रिंट आउट निकालना होगा।
- इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र में पूछे गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे की आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता आदि दर्ज करना होगा।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इस आवेदन पत्र से अटैच करना होगा।
- इसके पश्चात आपको यह आवेदन पत्र नजदीकी लघु सिंचाई विभाग में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
महत्वपूर्ण लिंक :
- अधिकारिक वेबसाइट- यहां क्लिक करें
- शासनादेश- यहां क्लिक करें
- आवेदन फॉर्म- यहां क्लिक करें
संपर्क विवरण :
- कार्यालय का पता- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन, लखनऊ 226001
- फोन नं० : 2286627 / 2286601 / 2286670
- फैक्स : 2286932
- ईमेल : [email protected]