गौरा देवी कन्याधन योजना
इस योजना के तहत बालिकाओं को 12वीं कक्षा पास होने पर 51000 रूपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। गौरा देवी कन्याधन योजना के तहत पंजीकरण करने वाली बालिका की उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए। इस योजना के द्वारा अब तक उत्तराखंड के 2659 स्कूल रजिस्टर हुए हैं। जिनकेे माध्यम से सरकार के पास 32870 आवेदन आ चुके हैं। उत्तराखंड की जो भी बालिकाएं इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, उन्हें उत्तराखंड गौरा देवी कन्याधन योजना के तहत पंजीकरण करवाना आवश्यक है। योजना के तहत दी जाने वाली 51000 रुपए की राशि सीधे आवेदिका के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली इस राशि से बालिकाएं अपनी आगे की पढ़ाई को पूरी कर सकेंगी। साथ ही अपने विवाह के लिए भी इस धनराशि का इस्तेमाल कर सकती है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
उत्तराखंड गौरा देवी कन्याधन योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों में सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। साथ ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि जो गरीब परिवार पैसे ना होने की वजह से अपनी लड़की को उचित शिक्षा प्रदान नहीं करा पाते हैं। वे इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से अपनी लड़की का यह सपना पूरा कर सकते हैं। गौरा देवी कन्याधन योजना के माध्यम से बालिकाओं को उच्च स्तर की शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। गरीब परिवार की उन सभी बेटियों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा जिन्होंने 12वीं कक्षा पास कर ली है।
गौरा देवी कन्याधन योजना के लाभ
- योजना के तहत सभी वर्ग की गरीब परिवार की बालिकाओं को 51000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त बालिका के जन्म के समय 11000 रूपए की आर्थिक सहायता भी लाभार्थी को प्रदान की जाएगी।
- योजना के माध्यम से मिलने वाली 51000 रूपए की सहायता राशि लाभार्थी के नाम से कोर बैंकिंग बैंक शाखा में 5 साल की अवधि के लिए उसकी एफडी बनवाई जाएगी।
- जिसे लाभार्थी कन्या 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद 75000 रूपए की राशि के रूप में प्राप्त करने में सहायक होंगी।
- वर्तमान समय में राज्य के 2685 सरकारी स्कूल इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत है।
- योजना के संचालन के लिए 89 करोड़ रुपए उत्तराखंड सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
गौरा देवी कन्याधन योजना हेतु योग्यताएं
- आवेदक बालिका को उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
- बालिका को 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है।
- ग्रामीण क्षेत्रों की आवेदक बालिकाओं के परिवार की वार्षिक आय 15976 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों में रहने वाली बालिका के परिवार की वार्षिक आय 21206 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाली बालिका बीपीएल परिवार से संबंधित होनी चाहिए।
- बालिका को अविवाहित होना अनिवार्य है।
- आवेदन हेतु बालिका की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
गौरा देवी कन्याधन योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
उत्तराखंड गौरा देवी कन्याधन योजना में रजिस्ट्रेशन अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के तहत या ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
- सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://escholarship.
uk.gov.in/ पर जाना होगा। - इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको पंजीकरण पत्र का विकल्प दिखाई देगा इस विकल्प पर क्लिक करे।
- इसके बाद आपके समाने आवेदन पत्र की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी।
- आपको यहां से पंजीकरण फॉर्म को डाउनलोड करना है।
- फिर आवेदन पत्र में पूछीं गई सारी जानकारी जैसे – आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिता का व्यवसाय, पिता का नाम, आदि भरना है।
- सारी जानकारी भरने के बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को अटैच करना है
- फिर इस आवेदन पत्र को स्कूल के अध्यापक, संबंधित विकास खंड कार्यालय या सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा करना है।
- इस प्रकार योजना के तहत आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा।