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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना:-हरियाणा

इस योजना का शुभारंभ “अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग” ,हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है । इस योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए उन्हें अनुदान प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य ग़रीब, महिला खिलाड़ी (कोई भी जाति/वर्ग/ किसी भी आय ) और विधवाओं / बेसहारा महिलाओं को शिष्टाचारपूर्वक शादी के लिए प्रेरित करना है । 

पात्रता:·

  • आवेदक हरियाणा का निवासी हो ।
  • दुल्हन की उम्र 18 साल या उससे अधिक हो ।
  • दूल्हे की उम्र 21 साल या उससे अधिक हो ।
  • विधवा/ तलाकशुदा महिला,जिसने पहले इस योजना लाभ नहीं लिया हो ।
  • परिवार की वार्षिक आय 1 लाख/ रुपये से कम हो ।

लाभ:·

  • एक व्यक्ति को 2 बेटियों तक लाभ दिए जाएंगे ।
  • बीपीएल अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और विधवाओं / तलाकशुदा / अनाथ बेसहारा महिलाओं के परिवारों को 41,000 रुपये का अनुदान ।
  • शादी से पहले 36000 रु और शादी के 6 महीने बाद विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र देखकर 5000रु का अनुदान प्रदान की जाती है ।
  • अन्य बीपीएल परिवारों, जिसके पास कम से कम 2.5 एकड़ ज़मीन हो, उन्हें 11,000 रुपये का अनुदान । शादी से पहले 10,000रु  और शादी के 6 महीने बाद विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र देखकर 1,000रु का  अनुदान ।
  • महिला खिलाडी(किसी भी जाति / किसी भी आय) की हो तो उन्हें 31,000 रुपये का अनुदान ।

अधिक जानकारी के लिए : यहाँ क्लिक करे 

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