इस योजना का शुभारंभ सामाजिक सुरक्षा और विकलांगता निदेशालय, बिहार सरकार द्वारा किया गया है।इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को उपकरणों की सहायता की जाएगी।
पात्रता:
- चिकित्सक द्वारा विकलांगता प्रमाणित हो।
- मासिक आय रु10 हजार से कम हो।
- अगर आश्रित हो तो अभिवावक की मासिक आय रु10 हजार से कम हो।
लाभ:
- रु6500 तक आय वाले को, पूरी सहायता।
- रु6500 से रु10 हजार तक आय वाले को, 50% सहायता ।
नोडल एजेंसी:
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
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md ali hussain mi wiclaong hu mi lonlina chahta hu likin sarkar duwara koeshayta nhi milrhi hai
अली हुसैन जी
आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए , Directorate of Social Security and Disability से संपर्क कर सकते है
Phone: 0612-6455479, Fax: 0612-2231371
Email: [email protected]
आप OSD से भी संपर्क कर सकते है
OSD Office :
Department of Social Welfare
Mobile: 7277391313
मैडम मैं एक पैर से दिव्यांग व्यक्ति हूँ तथा बैशाखी के सहारे चलता हूँ मेरी बैशाखी कल टूट गयी और मार्केट में जो बैशाखी मिल रही है वो काफ़ी कमज़ोर है । सर मुझे बहुत कठिनाई हो रही है मई चल भी पा रहा हु कृपया कोई उपाय सुझाए जिससे की मुझे बैशाखी मिल सके । मैं पटना बिहार का निवासी हूँ ।आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार है ।
मैं चल नहीं पा रहा हूँ की जगह ग़लती से मैं चल भी पा रहा हूँ टाइप हो गया था
Sir main 90% viklank hu mera naam Mohammad Ansari hai mujhe lon chahiye business karne ke liye please help me sir