मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना
बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के कल्याण हेतु 25 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को 10 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। जिसकी सहायता से बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष नया उद्योग शुरू कर सकेंगे।
सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। जिससे अल्पसंख्यक युवा खुद का उद्योग स्थापित कर सकेंगे। साथ ही राज्य में बेरोजगारी की दर में भी कमी आएगी। इस योजना का लाभ केवल बेरोजगार अल्पसंख्यक महिलाओं और पुरुषों को ही दिया जाएगा। जल्द ही संबंधित विभाग द्वारा योजना की रूपरेखा सूचित की जाएगी। इस योजना के संचालन हेतु सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और बेरोजगार अल्पसंख्यक महिलाओं या पुरुषों के बीच स्वरोजगार की भावना को पैदा करना है ताकि इस योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर राज्य के बेरोजगार नागरिक अपना खुद का रोजगार स्थापित कर सकें। साथ ही इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। अब बिना किसी आर्थिक तंगी के राज्य के बेरोजगार अल्पसंख्यक युवा उद्योग स्थापित कर अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकेंगे। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। यह योजना युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में लाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगी।
योजना के तहत मिलेगा 5 लाख रुपए का अनुदान
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत सरकार द्वारा अपना नया उद्योग शुरू करने वाले लोगों को अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली 10 लाख रुपए की राशि में से 50% राशि यानी 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में मिलेंगे। बाकी 50% यानी 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा। जिसे कई किस्तों में लौटाया जा सकेगा। कुल मिलाकर लोन लेने वाले लाभार्थियों को केवल 5 लाख रुपए का की लोन चुकाना होगा। यह योजना केवल नए उद्योगों पर ही लागू हो सकेगी।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं को खुद का नया उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। योजना के तहत 10 लाख रुपए के लोन पर 50% की सब्सिडी यानी 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। केवल 5 लाख रुपए का ही लोन चुकाना होगा।
- केवल नए उद्योग लगाने के लिए ही इस योजना के तहत राशि दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त कर अब आसानी से बेरोजगार युवा स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगे।
- अब इस योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच उद्यमिता एवं स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सकेगा।
- यह योजना राज्य में रोजगार में वृद्धि करने तथा बेरोजगार को कम करने में सहायता करेगी।
- इस योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
- बिहार सरकार द्वारा इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु सहायता मिल सके।
- इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना हेतु योग्यताएं
- आवेदक को बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को ही मिलेगा।
- राज्य की बेरोजगार अल्पसंख्यक महिलाएं भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं।
- केवल नए उद्योग लगाने वाले नागरिक ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आपके पास निम्न आवश्यक दस्तावेजों का अनिवार्य है।
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- उद्योग संबंधित दस्तावेज
- शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
बिहार राज्य के जो भी इच्छुक अल्पसंख्यक नागरिक इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो वो नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक की शाखा में जाना होगा।
- वहां जाकर आपको बैंक अधिकारी से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का फॉर्म आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://bsmfc.org/ से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी को भरना होगा।
- जैसे आपका नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, व्यवसाय से संबंधित जानकारी, मोबाइल नंबर बैंक खाता विवरण आदि।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के सभी जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म बैंक अधिकारी के पास जमा कर देना होगा।
- आपके आवेदन फॉर्म और उससे संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
- यदि आप इस योजना के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।
संपर्क विवरण
योजना से संबंधित और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के ऑफिस में संपर्क करें, या फिर टोल फ्री नंबर 18003456123 पर कॉल कर सकते हैं।
शारंश – बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना