यूपी युवा स्वरोजगार योजना 2023
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उद्योग क्षेत्र के लिए राज्य सरकार 25 लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराएगी और सर्विस क्षेत्र के लिए 10 लाख की सहायता राशि बेरोजगारों को दी जाएगी। इस पर सरकार 25% की मार्जिन मनी सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। उद्योग क्षेत्रों के लिए 6.25 लाख की मार्जिन मनी और सेवा क्षेत्रों के लिए 2.50 लाख की मार्जिन मनी युवाओं को दी जाएगी। इसके साथ-साथ सामान्य जाति के लोगों को इस प्रोजेक्ट के लिए 10% योगदान कॉस्ट देना होगा। और पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं दिव्यांग को 5% का योगदान देना होगा।
योजना का मुख्य उद्देश्य
यूपी स्वरोजगार योजना के लाभ एवं विशेषताएं
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित यूपी स्वरोजगार योजना से मिलने वाले लाभ और विशेषताएं इस प्रकार से है।
- इस योजना के अंतर्गत पूर्ण रूप से शिक्षित युवाओं को उन्हें खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- योजना के तहत दोनों सेक्टरों इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में युवाओं को अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से सहायता राशि दी जाएगी।
- महिलाओं, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, वाले लोगो को योजना के तहत आरक्षण दिया जायेगा।
- योजना का लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जो की प्रवासी मजदूर हैं और मूल रूप से उत्तर प्रदेश में ही रह रहे हों।
- इस योजना का लाभ लाभार्थी केवल एक ही बार ले सकते है।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए जो की आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
यूपी युवा स्वरोजगार योजना हेतु योग्यताएं
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिेए।
- आवेदन कर्ता की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
- युवाओं को कम से कम हाई स्कूल उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- आवेदक राज्य व केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ न ले रहा हो।
- योजना में राज्य के पुरुष और महिला दोनों आवेदन ही कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
यूपी युवा स्वरोजगार योजना हेतु आनलाइन आवेदन प्रक्रिया
राज्य के जो भी इच्छुक युवा इस योजना से मिलने वाला लाभ प्राप्त करना चाहते है तो वो निम्न प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in
पर जाना है। - अब आपके सामने होम पेज खुल कर आ जायेगा।
- होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के नीचे दिए आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- लोग इन पेज पर आपको रजिस्टर्ड हियर के ऑप्शन में चले जाना है।
- अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल कर सामने आ जाएगा।
- यहाँ आपको सभी जानकारी दर्ज करके सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
यूपी युवा स्वरोजगार हेतु ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- उत्तर प्रदेश की युवा स्वरोजगार योजना का लाभ पाने के लिए आपको डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे योजना, नाम, जन्मतिथि आदि को भरना होगा।
- फिर मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी को सलंग्न करना होगा।
- इसके बाद फॉर्म को कार्यालय में जमा करना होगा।
योजना हेतु चयन प्रक्रिया
योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदकों के द्वारा भरे गए आवेदन पत्र को सिलेक्शन कमिटी को 30 दिन के अंदर भेजा जायेगा। जिसके बाद कार्यालय के अधिकारी आवेदन फॉर्म और सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। जिसके बाद आवेदक को योजना का पात्र सिद्ध होने पर योजना का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।लोन लेने के लिए बैंको की जानकारी प्रदान की जाएगी। जिला कलेक्टर, जिला पंचायत, जिला रोजगार अधिकारी ऑफिसर्स लोन को पास करेंगे। बेरोजगार युवा को लोन पास होने के पश्चात लोन की राशि 14 दिन के अंदर प्राप्त करवा दी जाएगी।
संपर्क विवरण
यदि आप योजना से संबंधित अन्य कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं अथवा कोई शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो आप योजना के निम्न हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर – 1800-1800-888
शारंश – यूपी युवा स्वरोजगार योजना
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