हिमाचल प्रदेश में कन्यादान योजना के माध्यम से बेसहारा बेटियों की शादियों में सरकार लगातार आर्थिक सहयोग राशि प्रदान कर रही है। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं की शादी के लिए 51 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यह योजना राज्य में महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों की शादी का समर्थन करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की एक सराहनीय पहल है।
कन्यादान योजना
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में गरीब और कमजोर परिवारों की लड़कियों की शादी में आर्थिक मदद करना है। कन्यादान योजना का उद्देश्य लड़कियों को शादी के बाद सम्मानजनक और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना है। कन्यादान योजना उन लड़कियों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जिन्हें अपनी शादी के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। यह योजना राज्य में दहेज और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को कम करने में भी मदद करती है। यह योजना उन लड़कियों के लिए वरदान है जो बेहतर जीवन की हकदार हैं।
उद्देश्य
कन्यादान योजना के लाभ
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक ऐसी योजना है, जो राज्य में पात्र लड़कियों और उनके परिवारों को विभिन्न लाभ और सुविधाएँ प्रदान करती हैं। योजना के कुछ मुख्य लाभ और इस प्रकार हैं।
- यह योजना पात्र लड़कियों को उनकी शादी के खर्च के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- यह राशि उनके विवाह समारोह की बुनियादी लागत और अन्य संबंधित जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
- वे लड़कियां जो अक्सर अपनी खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति के कारण शादी करने के अवसर से वंचित रह जाती हैं। यह योजना उन्हें इन बाधाओं को दूर करने और गरिमा और सम्मान के साथ शादी करने में मदद करती है।
- यह योजना उन लड़कियों को भी इसका लाभ उठाने की अनुमति देती है जो राज्य के बाहर शादी कर रही हैं।
- कन्यादान योजना के लिए उस व्यक्ति का विवरण भी आवश्यक है जिससे लड़की का विवाह किया जा रहा है और विवाह की तारीख भी आवश्यक है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि शादी कानूनी और वैध है और लड़की किसी धोखाधड़ी या शोषण का शिकार नहीं हो रही है।
- यह योजना राज्य में बाल विवाह और दहेज को रोकने में भी मदद करती है।
कन्यादान योजना के हेतु योग्यताएं
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन कर्ता के पास निम्न योग्यताओं का होना अनिवार्य है।
- आवेदक हिमाचल प्रदेश की निवासी लड़की होनी चाहिए।
- विवाह के समय आवेदक लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, विधवा, निराश्रित, अनाथ, या शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग माता-पिता से संबंधित होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- निमंत्रण कार्ड
- विवाह प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
कन्यादान योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को हिमाचल ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.hp.g
ov.in/ पर जाना होगा । - होमपेज पर महिला एवं बाल विकास विभाग की श्रेणी के तहत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का विकल्प चुनना है।
- इसके बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करें।
- और उसमें पूछी गई व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, विवाह विवरण आदि भरना होगा।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों अपलोड करें।
- फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- इस तरह योजना के तहत आपकी आनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आवेदक को अपने जिले या ब्लॉक में महिला एवं बाल विभाग या सामाजिक और महिला कल्याण विभाग के निकटतम कार्यालय में जाना होगा।
- कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें और इसमें पूछीं गई व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, विवाह विवरण आदि भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां भी संलग्न करें।
- इसके बाद आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा कर दें।
- इस तरह योजना के तहत आपकी आफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
संपर्क विवरण
योजना से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु आप हिमाचल प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर सकते हैं। विभाग का संपर्क विवरण इस प्रकार हैै।
पता – महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक नंबर 28, एसडीए कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009, हिमाचल प्रदेश
फोन नंबर – 0177-2629714
शारंश – हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना