मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत राज्य के बेरोजगार नागरिकों को स्वरोजगार शुरू करने हेतु लोन पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत जो भी नागरिक अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं उन्हें लोन पर 25% से 35% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके तहत जो आवेदक उद्योग, सर्विस सेक्टर या खुद का व्यवसाय स्थापित करना चाहते है उन्हें लोन पर सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत लाभार्थी नागरिकों को 40 लाख रुपए तक की राशि लोन लेने पर उन्हें 3 वर्ष तक के ब्याज में 5% की छूट प्रदान की जाती है। एवं 60 लाख रुपए तक का लोन लेने पर उन्हें कम लागत पर भूमि प्रदान की जाती है। लाभार्थी नागरिकों को दिए गए लोन की राशि 5 वर्ष से 7 वर्ष के मध्य वापस करनी होती है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित करके उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। योजना के माध्यम से राज्य के नागरिक अपना स्वरोजगार शुरु कर आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रुप से सशक्त बन सकेंगें, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा एवं साथ ही बेरोजगारी की दर में गिरावट भी आएगी।
योजना के तहत आने वाले बैंक
- पब्लिक सेक्टर बैंक
- रीजनल रूरल बैंक
- कॉपरेटिव बैंक
- प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
- स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना का सुचारु कार्यान्वयन राज्य सरकार के रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के बेरोजगार एवं आर्थिक रुप से कमजोर नागरिकों को लाभ दिया जाता है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार की इस योजना के माध्यम से राज्य के बेरोजगार नागरिकों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- इस योजना के तहत लाभार्थी नागरिकों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से लोन पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- इस योजना के तहत लाभार्थियों को 25% से लेकर 35% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी नागरिकों को 40 लाख रुपए तक के लोन पर 3 वर्ष तक के ब्याज में 5% की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी नागरिकों को लिए गए ऋण की राशि वापिस चुकाने के लिए 5 से 7 वर्ष की समय अवधि प्रदान की जाती है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार की इस योजना के माध्यम से नागरिकों द्वारा 60 लाख रुपए तक के निवेश पर उन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाती है।
- इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु केवल 1% की दर पर किराए की भूमि भी प्रदान की जाएगी।
- साथ ही लाभार्थियों द्वारा रोजगार शुरु करने हेतु भूमि की खरीद पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी को राज्य सरकार द्वारा 6% से 3% तक कम कर दिया जाता है।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हेतु योग्यताएं
हिमाचल प्रदेश के जो भी इच्छुक नागरिक इस योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके पास निम्न योग्यताओं का होना अनिवार्य है।
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- राज्य के पुरुष, महिलाएं व विधवा महिलाएं योजना के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं।
- आवेदक एक बेरोजगार होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हेतु आनलाइन आवेदन प्रक्रिया
राज्य के जो भी इच्छुक नागरिक योजना के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है, तो वे निम्न प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://mmsy.hp.gov.in/
पर जाना होगा। - अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको योजना के अप्लाई आप्शन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक आवेदन पत्र खुल कर सामने आ जायेगा।
- अब आपको इस आवेदन पत्र में पूछीं गई सभी आवश्यक जानकारी भरना होगा।
- इसके बाद आपको रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- इस तरह योजना के तहत आपकी आनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हेतु ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
राज्य के जो भी इच्छुक नागरिक योजना के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है, तो वे निम्न प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से आफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक में जाना होगा।
- आपको बैंक के अधिकारी से योजना से सम्बंधित आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र में पूछीं गई सभी आवश्यक जानकारी भरना होगा
- अब आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र बैंक आधिकारी के पास जमा करना होगा।
- इसके बाद आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा, यदि आपके दस्तावेज एवं जानकारी सही पाई जाती है तो आपको इस योजना के लाभ प्राप्त होने शुरु हो जायेंगे।
- इस तरह योजना के तहत आपकी आफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
संपर्क विवरण
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु या किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत दर्ज कराने हेतु नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर एवं मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं।
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हेल्पलाइन नंबर:- 0177-281341
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मेल आईडी:- [email protected]