जानिए क्या है योजना :
इंटरकास्ट मैरिज योजना के तहत, राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित एक युवक या लड़की जिसने उच्च जाति के हिंदू लड़के या लड़की से शादी की है, उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दोनों राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। दंपती में से किसी की भी उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं होना चाहिए और अविवाहित भी होना चाहिए। 1 माह के भीतर आवेदन करने पर लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र या अंतरजातीय जोड़े के विवाह के प्रमाण के रूप में अधिकारी द्वारा जारी किया गया, साथ ही जोड़े की संयुक्त आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया :
इंटरकास्ट मैरिज योजना में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं उन्हें विभागीय SJMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्कीम के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने एवं आवेदन पत्र के लिए योजना की राजस्थान राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in पर भी जाना होगा।