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विधवा पुनर्विवाह: विधवाओं को मिलेंगे 2 लाख, जाने झारखंड की इस योजना के बारे में-

अगर आप विधवा हैं और फिर से नए जीवन साथी के साथ घर बसाने की सोच रही हैं तो झारखंड की विधवा पुनर्विवाह योजना आपके लिए बहुत लाभदायक है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा विधवाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने और उनका सम्मान बढ़ाने के लिए देश में पहली ऐसी योजना शुरू की जा रही है। जिसके माध्यम से राज्य की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा बुधवार 6 मार्च 2024 को रांची के खेल गांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में इस योजना को शुरू किया है।

झारखंड सरकार की सराहनीय पहल

आज भी समाज में विधवा महिलाओं के लिए पुनर्विवाह की राह आसान नहीं है। ज़्यादातर स्थानों पर परिवार और समाज इसे लेकर पहल नहीं करता है और महिलाएं खुद के लिए ऐसे निर्णय लेने में हिचकती हैं। यही वजह है कि आज भी कई महिलाएं अपना पूरा जीवन अकेले ही गुज़ार देती हैं। ऐसे में अगर सरकार पुनर्विवाह की पहल करे तो यह वाकई में बहुत काबिले तारीफ है। इसीलिए ये योजना बेहद सराहनीय है और इससे सामाजिक दृष्टिकोण बदलने में भी मदद मिलेगी। साथ ही विधवा महिलाएं समाज में सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगी।

झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना

इस योजना के माध्यम से राज्य की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। राज्य की वो सभी विधवा महिलाएं जो अपने जीवनसाथी का साथ छूटने के बाद समाज में अकेली है और फिर से नई शुरुआत करना चाहती है उनको राज्य सरकार द्वारा पुनर्विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पुनर्विवाह की तिथि से 1 वर्ष के अंदर लाभार्थी को आवेदन करना होगा। तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

योजना का मुख्य उद्देश्य

झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को आत्म बल में वृद्धि, पुनर्विवाह को प्रोत्साहित कर समाज में अच्छी रीतियों को बढ़ावा देने तथा उन विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना है जिनकी जिंदगी शायद कहीं थम सी गई है। क्योंकि विधवा महिलाएं आमतौर पर अच्छा जीवन नहीं व्यतीत कर पाती है इसलिए उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि महिलाएं समाज में सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके।यह योजना महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी।

राज्य की 7 विधवा महिलाओं को मिला लाभ

इस योजना के शुभारंभ होते ही मुख्यमंत्री ने कोटवार स्थान भगत स्टेडियम में 7 विधवा महिलाओं को योजना का लाभ प्रदान किया। राज्य की 7 विधवा महिलाओं को इस योजना का लाभ देते हुए योजना की शुरुआत की है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा इस योजना का लाभ लेने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया।

विधवा पुनर्विवाह योजना के लाभ एवं विशेषताएं

झारखंड सरकार द्वारा संचालित इस योजना के मुख्य लाभ एवं विशेषताएं इस प्रकार हैं।

  • इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
  • सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि महिला के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
  • महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा।
  • यह योजना देश की पहली ऐसी योजना है जो विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह हेतु प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त कर विधवा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
  • यह योजना विधवा महिलाओं को सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

विधवा पुनर्विवाह योजना हेतु योग्यताएं

इस प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन करने हेतु आवेदक महिला के पास निम्न योग्यताओं का होना अनिवार्य है।

  • आवेदक महिला को झारखंड राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।
  • इस योजना के तहत राज्य की केवल विधवा महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।
  • आवेदक महिला की आयु विवाह योग्य होनी चाहिए।
  • सरकारी नौकरी, पेंशनधारी और आयकर दाता की श्रेणी में आने वाली विधवा महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।

आवश्यक दस्तावेज

झारखंड की इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र महिलाओं के पास निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है।

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाणपत्र
  • आयु प्रमाणपत्र
  • विवाह निबंधन प्रमाणपत्र
  • पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया

अगर आप झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दी गई ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में जाना होगा।
  • वहां जाकर आपको संबंधित अधिकारी से झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को भरना होगा।
  • इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • अब आपको यह आवेदन फॉर्म वापस वहीं जमा कर देना होगा जहां से आपने प्राप्त किया था।
  • आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी।
  • सत्यापित होने पर आपको योजना का लाभ मिल जाएगा।

निष्कर्ष  – झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना 

हमने आपको झारखंड की विधवा पुनर्विवाह योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की है। उम्मीद करते हैं, सभी जानकारी रोचक लगी होगी। आप पूरी जानकारी प्राप्त कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। कैसी लगी आपको पोस्ट, आप हमें Comment box में बताना ना भूलें। यदि आपको पोस्ट पसंद आती है तो इस पोस्ट से मिलने वाली जानकारी अपने दोस्तों के साथ Facebook, Instagram, twitter, what’s app पर ज़रुर शेयर करें। ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और वे भी इसका लाभ उठा सकें।

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