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निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना 2022: निर्माण श्रमिकों को आवास प्रदान करेगी उड़ीसा सरकार, जानिए इसकी विशेषताएं व आवेदन प्रक्रिया-

एक अच्छा घर प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है। घर जीवन को सुरक्षित रखने के लिए और सभ्य जीवन  जीने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। आवास प्रदान करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही तरह तरह की योजनाएं चलाती रहती हैं ताकि प्रत्येक नागरिक के पास अपना घर हो। इसी क्रम में ओडिशा सरकार ने निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना की शुरुआत की है । उड़ीसा की राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से पक्का घर यानी एक अच्छा निवास, निर्माण श्रमिकों को प्रदान करेगी।

निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना 2022 के बारे में :

ओडिशा सरकार ने अपने राज्य के निर्माण श्रमिकों को अच्छे आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना शुरूआत की है । इस योजना के माध्यम से, राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण और अन्य निर्माण करने वाले श्रमिकों को आवास की सुविधा प्रदान करेगी जो ओडिशा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड हैं। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत एक आवासीय घर के नए निर्माण के लिए इकाई लागत गैर-आईएपी जिले के लिए 120000 रुपये और आईएपी जिले के लिए 130000 रुपये है। सरकार इस राशि को समय-समय पर संशोधित कर सकती है। इस योजना के लाभार्थी को गैर-आईएपी और आईएपी जिलों में 90 व्यक्ति-दिनों और 95 व्यक्ति-दिनों का वेतन घटक भी मिलेगा। यदि लाभार्थी जल्दी घर पूरा कर लेता है तो सरकार इस योजना के तहत प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी।

निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना का मुख्य उद्देश्य :

निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण और अन्य निर्माण करने वाले श्रमिकों को पक्का घर प्रदान करना है जो ओडिशा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत हैं। निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना के माध्यम से भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों को अपना पक्का घर मिलेगा जो मानव अस्तित्व के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। यह योजना लाभार्थियों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करती है। इस योजना से लाभार्थी स्वावलंबी भी बनेंगे। इस योजना के माध्यम से बने घर में लाभार्थी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना की मुख्य विशेषताएं :

      निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।
  • निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना ओडिशा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा वित्त पोषित है।
  • हर साल बोर्ड बजटीय परिव्यय तय करता है।
  • बजट समय-समय पर बदल सकता है।
  • आवास इकाई अधिमानतः परिवार की महिला मुखिया के नाम पर होगी।
  • ठेकेदार इस योजना के तहत मकानों के निर्माण में शामिल नहीं होंगे।
  • योजना के तहत धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
  • घर का न्यूनतम कारपेट एरिया 25 वर्ग मीटर होगा जिसमें खाना पकाने के लिए स्वच्छ स्थान और शौचालय शामिल नहीं है।
  • मकान की छत अनिवार्य रूप से RCC अथवा इसके समकक्ष किसी अन्य सामग्री से बनायी जायेगी।
  • विभाग हाउसिंग टाइपोलॉजी, डिजाइन, बिल्डिंग मटीरियल और कंस्ट्रक्शन में भी इनोवेशन को बढ़ावा देगा।

निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना के तहत चयन प्रक्रिया :

      निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना के तहत चयन प्रक्रिया और इस योजना का लक्ष्य इस प्रकार है।
  • हर साल बोर्ड फंड की उपलब्धता के आधार पर बजट तैयार करता है।
  • जिला श्रम अधिकारी लाभुकों की सूची सौंपेंगे।
  • फील्ड पूछताछ की सुविधा के लिए, डीएलओ यह सुनिश्चित करेगा कि सभी आवश्यक विवरण बीडीओ को प्रदान किए जाएंगे।
  • जिला स्तरीय अधिकारी से सूची प्राप्त होने के बाद बीडीओ इसकी जांच कराएंगे कि निर्माण कर्मी पूर्व में किसी शासकीय योजना के तहत आवास सहायता का लाभ उठा रहा था या नहीं।
  • बीडीओ फील्ड वेरिफिकेशन भी करेंगे।
  • जांच के बाद पात्र निर्माण श्रमिकों की सूची प्रखंड स्तरीय चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी।
  • बीडीओ द्वारा पात्र हितग्राहियों की सूची जिला कलक्टर को प्रस्तुत की जायेगी।
  • लाभार्थी सूची प्राप्त होने के उपरान्त जिला कलक्टर सूची का अनुमोदन कर विभाग को भिजवायेंगे।
  • सूची ओडिशा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पोर्टल पर भी उपलब्ध होगी।
  • आवास सॉफ्ट में स्वत: उत्पन्न प्राथमिकता सूची के आधार पर बीडीओ द्वारा आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध आवास स्वीकृत किये जायेंगे।
  • आवास स्वीकृत करते समय प्राथमिकता सूची में हितग्राहियों का क्रम बना रहेगा।

निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना के लाभ :

        निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना के लाभ इस प्रकार हैं।
  • गैर-आईएपी जिले के लिए एक आवासीय घर के नए निर्माण की इकाई लागत 120000 रुपये है। आईएपी जिले में नए आवास गृह के निर्माण की इकाई लागत 130000 है। यह राशि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित की जा सकती है।
  • निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना के लाभार्थियों को भी मनरेगा के तहत गैर-आईएपी और आईएपी जिलों में क्रमश: 90 व्यक्ति दिवस और 95 व्यक्ति दिवस के लिए मजदूरी का हिस्सा मिलेगा। लाभार्थी मनरेगा के तहत IHHL के लिए 12000 रुपये का भी लाभ उठा सकते हैं।IHHL के निर्माण को सरकार द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
  • उपर्युक्त लाभों के अलावा, लाभार्थी पीने योग्य पेयजल आपूर्ति प्रणाली के अभिसरण, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकरण, मनरेगा के तहत भूमि विकास के लिए मजदूरी, एएबीवाई/आरएसबीवाई के तहत सामाजिक सुरक्षा आदि के भी हकदार हैं।
  • यदि लाभार्थी ने निर्धारित समय से पहले आवास का निर्माण पूरा कर लिया है तो लाभार्थी को निम्नलिखित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
    • प्रथम किस्त प्राप्त होने के चार माह के भीतर-20000 रुपये लाभार्थी को भुगतान किया जायेगा।
    • पहली किश्त प्राप्त होने के छह महीने के भीतर-10000 रुपये लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा।
  • ये प्रोत्साहन समय-समय पर संशोधित हो सकते हैं।

निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना की कुछ ध्यान देने योग्य खास बातें :

       निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना की ध्यान देने योग्य कुछ खास बातें इस प्रकार हैं।
  • कार्य आदेश जारी करने के लिए लाभार्थी के कच्चे घर और निर्माण के प्रस्तावित स्थल के साथ जियो-टैग की गई तस्वीरें एकत्र की जानी चाहिए।
  • भारत सरकार द्वारा विकसित आवास सॉफ्ट या राज्य सरकार द्वारा विकसित ऐसे ही किसी एप पर मकानों के निरीक्षण की फोटो अपलोड करना अनिवार्य है।
  • रिकॉर्ड के मामले में लाभार्थी की तस्वीर, उसका आधार, यूआईडी/ईआईडी और मोबाइल नंबर रखना और अवासॉफ्ट पर अपलोड करना आवश्यक है।
  • यदि लाभार्थी के पास मोबाइल कनेक्शन नहीं है तो उसके परिवार या रिश्तेदार या दोस्तों का मोबाइल नंबर प्रदान किया जाएगा
  • नेत्र आकलन, स्थल सत्यापन एवं निर्माण के चरण की जियो टैग्ड फोटोग्राफिक साक्ष्य की रिपोर्ट प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर बीडीओ द्वारा द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किस्त हितग्राही के बैंक खाते में जमा करा दी जायेगी।
  • चौथी किस्त जारी होने के बाद, लाभार्थी को घर की सामने की दीवार पर निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना का एक उत्कीर्ण लोगो लगाना आवश्यक है, जिसमें लाभार्थी का नाम, स्वीकृति का वर्ष और इकाई लागत आदि का उल्लेख हो।
  • इस योजना के तहत धन सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करके प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना के तहत योग्यताएं :

       निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना के तहत आवेदन करने वाले लोगों के पास निम्न योग्यताओं का होना अनिवार्य है।
  • आवेदक को ओडिशा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण श्रमिक होना चाहिए।
  • आवेदक के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक को ओडिशा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक ने किसी अन्य आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो।

निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज :

       निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • आवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • अनापत्ति प्रमाण पत्र

निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना की समय अवधि :

निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना के तहत मकानों को खाते में पहली किस्त जमा होने के 12 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। उन लाभार्थियों के लिए जो एक बड़े घर का निर्माण कर रहे हैं, यह सलाह दी जाती है कि वे पहले कोर हाउस को कम से कम 25 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया के साथ पूरा करें, उसके बाद विस्तार के लिए जाएं।

निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया :

        जो भी व्यक्ति निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना के तहत आवेदन करना चाहता हो वह निम्न प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं।
  • सबसे पहले निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • होमपेज पर आपको निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना के तहत अप्लाई पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • आपको इस आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण दर्ज करने होंगे।
  • उसके बाद, आपको सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • अब आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रक्रिया का पालन करके आप निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

सम्पर्क करने का विवरण:

निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
  • टोल फ्री नंबर- 155237

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