फसल बीमा योजना:
असमयिक बारिश हो जाने से किसानों को भारी नुक़सान का सामना करना पड़ता है। यह पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर देती है।यह फसल खराब करने वाली बारिश है। कुछ किसानों के लिए यह जीवन मरण का सवाल भी हो सकती है। कहीं कम बारिश के कारण खरीफ का फसल में इस साल कमी आई है, वहीं सितंबर और अक्टूबर की बारिश में कहीं फसल को नुकसान हुआ है, तो कहीं अतिवर्षा के कारण पूरी फसल ही बर्बाद हो गई है।
किसानों को बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। इससे भी फसल खराब हो जाती है और किसानों को भारी नुक़सान होता है। इस नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Crop Insurance Scheme) चलाई है जो किसानों को एक बड़ी राहत प्रदान करती है। यह फसल के नुकसान का बीमा होता है, इसमें फसल बर्बाद होने पर नुकसान की भरपाई सरकार करती है। इसके लिए किसानों को फसल बुवाई से पहले खुद को योजना में एनरोल करवाना होता है।
फसल बीमा योजना क्या है:
मौसम खराब होने, बाढ़ आने या सूखा पड़ने जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसलों के खराब हो जाने पर किसानों को बहुत नुकसान होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उनकी मदद करती है। यह योजना वाहन या स्वास्थ्य बीमा जैसा ही है, जहां आपको नुकसान होने पर आपको भरपाई की जाती है। इस योजना में भी किसान को फसल पर इंश्योरेंस कवर मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में फसलों को बीमा का लाभ दिया जाता है। जैसे कि आपदाओं में सूखा, आंधी, तूफान, बे-मौसम बारिश, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं। अब तक करीब 36 करोड़ किसान इस योजना का लाभ उठा चुके है।
फसल खराब होने पर करें यह काम:
यदि आपकी फसल सूखा, आंधी, तूफान, बे-मौसम बारिश, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई है तो सबसे पहले 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचित कर दें। बीमा कंपनी बीमा कंपनी निरीक्षण करेगी की आपकी फसल पर प्राकृतिक आपदाओं का कितना प्रभाव पड़ा है। आकलन के बाद आपके दावे पर विचार किया जाएगा और जितना नुकसान हुआ होगा, उसकी भरपाई की रकम आपके खाते में भेज दी जाएगी।
फसल बीमा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को फसल बीमा कंपनी में बुआई के 10 दिनों के अंदर ही आवेदन करना होता है। बीमा लेने के बाद यदि फसल बर्बाद हुई तो ही आपको पैसा मिलता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एक एप्लिकेशन फार्म भरना होता है। यह फार्म ऑफलाइन और ऑनलाइन यानी दोनों तरह से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए किसानों को पीएम फसल बीमा योजना की वेबसाइट https://pmfby.gov.in पर जाकर आवेदन करना होता है। वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान नजदीकी बैंक या को-आपरेटिव सोसायटी में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
फसल बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
फसल बीमा योजना का प्रीमियम क्या है:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के लिए एक निर्धारित प्रीमियम का भी भुगतान करना होता है। किसानों को इस समय खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का 2%, रबी फसलों का 1.5 % और व्यावसायिक एवं बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 % प्रीमियम का भुगतान करना होता है। प्रीमियम की बाकी रकम का भुगतान राज्य तथा केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता।