शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए सरकार ने बाल शिक्षा अनुदान योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं देने की कई व्यवस्थाएं की हैं।
बाल शिक्षा अनुदान योजना :
अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मचारियों के बच्चों को निम्नलिखित शैक्षिक रियायत दी जा रही है।
शिक्षण शुल्क :
शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लगाए गए शिक्षण शुल्क और स्कूल बस के लिए लगाए गए शुल्क या छात्रों के लिए रेलवे पास के लिए वास्तविक किराए या बस किराया सहित सभी शुल्क सरकार द्वारा दिया जाएगा।
छात्रावास शुल्क :
बोर्डिंग स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वालों बच्चों के लिए छात्रावास शुल्क भी सरकार द्वारा दिया जाएगा।
पुस्तकों और स्टेशनरी का खर्च :
साल में एक बार हर साल 2000 रुपए या छात्रों द्वारा दावा करने पर दी गई राशि उनकी पुस्तकों और स्टेशनरी के खर्च के लिए सरकार द्वारा दिया जाएगा।
यूनिफॉर्म की कीमत आवश्यकता पड़ने पर :
2000 रुपए या छात्र द्वारा दावा करने पर दी गई राशि उनके यूनिफॉर्म के लिए सरकार द्वारा दिया जाएगा।
कपड़े :
700 रुपये प्रतिवर्ष प्रत्येक छात्र को, या छात्र द्वारा दावा करने पर दी गई राशि उनके कपड़ों के लिए भी सरकार द्वारा दी जाएगी।
मुफ्त स्वास्थ्य योजना :
भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं, युद्ध में रक्षा कर्मियों और उनके निकट संबंधियों की निःशुल्क स्वास्थ्य योजना सरकार ने चलाई है जहां उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं को सदस्यता शुल्क देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्हें अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी जैसे कि, युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं और आश्रितों के उचित पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा पेट्रोल पंप आदि के आवंटन जैसी अन्य पुनर्वास योजनाएं भी चलाई जाती हैं।
भारतीय नौसेना
सरकार द्वारा पात्रता के अनुसार पेंशन का लाभ जैसे कि एलएफपी/एसएफपी/ओएफपी, अनुग्रह राशि, डीसीआरजी/ग्रेच्युटी आदि का नौसेना के कर्मचारियों के निकटतम संबंधियों को दिया जाता है। सरकार द्वारा चलाई गई पोपूलर पेंशन योजनाओं के अनुसार मृतक सैनिकों की विधवाओं और आश्रितों को कई तरह से अनुग्रह राशि के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। परिवारों और आश्रितों को पारिवारिक पेंशन दी जाती है जो कि मृत सैनिकों द्वारा उनकी मृत्यु के समय प्राप्त अंतिम वेतन पर आधारित होती है, ड्यूटी के दौरान मारे गए सैनिकों के निकटतम संबंधियों और आश्रितों को अनुग्रह राशि दी जाती है। 25-45 लाख रुपये तक का एक्स-ग्रेशिया मुआवजा भी दिया जाता है।
भारतीय वायु सेना
भारतीय वायुसेना में निकट संबंधियों और आश्रितों को भी पेंशन और अन्य सुविधाएं देने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के माध्यम से एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। हालांकि, सरकार की नीति के अनुसार युद्ध में मारे गए वायु योद्धाओं के निकटतम संबंधियों को निम्नलिखित पेंशन लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।
उदारीकृत परिवार पेंशन (एलएफपी) :
युद्ध में मारे गए वायु योद्धाओं के निकटतम संबंधियों को उदारीकृत पारिवारिक पेंशन (एलपीएफ) दी जा रही है। यह आतंकवादी, असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसात्मक हमले, अंतरराष्ट्रीय युद्ध में दुश्मन की कार्रवाई, विदेश में शांति मिशन के साथ तैनाती के दौरान कार्रवाई, सीमा पर झड़प आदि के कारण सशस्त्र बल के कर्मचारियों की मौत के मामले में दिया जाता है। गणना योग्य परिलब्धियों का 100%, इसके अलावा समय-समय पड़ने वाली महंगाई राहत राशि विधवा के पुनर्विवाह के बाद भी दी जाता है।
मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) :
यह मृत अधिकारी/एयरमैन/एनसी (ई) की विधवाओं और आश्रितों व नामित परिवार के सदस्यों को दिया जाता है।
संशोधित स्कूटर अनुदान :
उन शहीदों के आश्रितों को एक लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं, जो आधे या उससे अधिक विकलांग होने के बाद भी सेना में काम करते हैं और सेवा के बाद विकलांग होते हैं और जो सेना, नौसेना और वायु सेना की एजी शाखा की योजना के तहत पहचान में नहीं आते हैं।
होम ऋण पर सब्सिडी :
KSB बैंक या सार्वजनिक क्षेत्रों के संस्थानों से होम लोन पर सब्सिडी के माध्यम से 50% ब्याज की राशि अधिकतम 1,00,000 रुपए सरकार द्वारा दी जाती है ताकि युद्ध में मारे गए लोगों, युद्ध विकलांगों के लिए घर और उनके परिजनों, संबंधियों व आश्रितों के लिए घर का निर्माण किया जा सके।
प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना :
इस योजना के तहत छात्रों को उनके पूरी पढ़ाई की दौरान उनकी योग्यता के आधार पर पात्र वार्डों को कुल 5500 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं:-
( 1) लड़कों के लिए 2500 रुपए मासिक।
(2) लड़कियों के लिए 3000 रुपए मासिक।
भारत सरकार के रक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिए मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में सीटों का आरक्षण :
रेल यात्रा के किराए में रियायत पहचान पत्र :
KSB सचिवालय युद्ध में शहीद हुए विधवाओं को रेल यात्रा के किराए में रियायत देने के लिए पहचान पत्र जारी करता है