हरियाणा में खेल जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है।हरियाणा के खिलाडी विविध खेलो में अपनी सफलता से देश-विदेश में अपना परचम लहरा चुके है । खासकर कॉमनवेल्थ,एशियाई और लन्दन ओलिंपिक जैसे खेलों में उनका प्रदर्शन आकर्षक था। इसलिए हरियाणा सरकार ने “हरियाणा खेल और शारीरिक योग्यता नीति 2015” का शुभारम्भ किया है , जो खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन का काम करेगी ,और जिससे खिलाड़ी विश्वस्तरीय खेलों में देश का नाम उजागर कर सकेंगे।
उद्देश्य:
- यह अवसर उन खिलाड़ियों के लिए है जो धन के अभाव में खेल नहीं पाते।
- बच्चो और युवाओं में खेल विकास के लिए स्थान उपलब्ध करना।
- सक्षम स्वयमसेवी और वेतनभोगी कर्मचारियों की भर्ती करना ।
- सभी तरह के खिलाड़ियों के लिए विश्वस्तरीय कोचिंग की व्यवस्था, जो विज्ञान और कोचिंग के मुलभूत सिद्धन्तो पर आधारित हो।
- तकनिकी नेतृत्व क्षमता का निर्माण करना और विश्वस्तरीय उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए कार्यकर्मो की योजना करना ।
- खेल,समुदायिक, राज्यीय और राष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाना ताकि सर्वांगीण सामाजिक विकास हो सके।
सञ्चालन की अवधि : 2015-2020
खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना :
नकद पुरस्कार
- उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार ।
- अग्रणी टीम के प्रत्येक सदस्य को नकद पुरस्कार।
ढांचागत(Infrastructure)विकास तथा मातृ संस्था को कैडेट समर्थन के लिए वित्तीय सहायता:
- अगर खिलाड़ी नकद पुरस्कार योजना के लिए चुने जाते हैं तब मातृ संस्था या प्रशिक्षण संस्थान के पुरस्कार मूल्य का 10 % वित्तीय समर्थन ढांचागत विकास और उपकरणो के लिए देना।
पदक विजेता कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि:
- उन सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का प्रावधान जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पहले तीन स्थानों में जगह बना पाते है।
मानदेय और पेंशन के लिए पुरस्कार:
- केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कारों के अतिरिक्त अर्जुन,ध्यानचंद एवं राजीव गाँधी खेल रतन पुरस्कारों से समान्नित खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा भी मानदेय एवं पेंशन देना ।
नकद पुरस्कार के लिए पात्रता:
- हरियाणा का खिलाड़ी जो राष्ट्रीय टीम में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हो।
- खिलाड़ी और उनके अभिवावक हरियाणा राज्य के निवासी हो।
- चालू वितीय वर्ष में केवल चालू गत वर्ष के प्रदर्शन के लिए दिया जायेगा।
आवेदन कैसे करे :- आवेदन जिला खेल एवं युवा मामलों( District Sports & Youth Affairs Officer)के अधिकारी के द्वारा प्रेषित होना चाहिए।
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