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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना: किसानों की मृत्यु के बाद उनके परिवारों की आर्थिक मदद करेगी राज्य सरकार, लाभ वह आवेदन प्रक्रिया-

उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों को आर्थिक लाभ पहुँचाने हेतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के उन सभी किसानों के परिवारों को लाभ प्रदान  किया जाएगा जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके आश्रित परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसे सभी परिवारों को राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा द्वारा योजना के अंतर्गत मुआवजा प्रदान करती है।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के बारे में :

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार राज्य के किसानों को उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।  इसके लिए सरकार द्वारा 21 जनवरी 2020 को हुई बैठक में योजना को जारी करने हेतु मंजूरी दे दी गई थी परन्तु इसमें कई बदलाव किये गए जिसके बाद योजना को दुबारा जारी करने के लिए, सरकार द्वारा योजना के आरम्भ हेतु इस वर्ष 600 करोड़ रूपये का बजट भी पेश किया गया है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत यदि आवेदक किसान की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है,तो उनके आश्रित परिवार को सरकार 5 लाख रूपये का मुआवजा प्रदान करेगी साथ ही 60 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता से पीड़ित किसानोों को भी सरकार 2 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। राज्य के सभी पात्र किसान योजना के तहत  इसके लाभ हेतु आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए सरकार योजना के आवेदन हेतु जल्द ही इसकी आधिकारिक वेबसाइट भी जारी करेगी, जिससे राज्य के 2 करोड़ किसानों को योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। जो किसान या उनके वारिस दुर्घटना के कारण 1 अप्रैल से 1 सितम्बर की अवधि में , मृत्यु या दिव्यांगता का शिकार हुए हैं और योजना के अंतर्गत अभी तक बीमा का दावा नहीं पेश कर पाएं हैं, वो जल्दी ही करें। इस योजना के तहत दुर्घटना होने के 45 दिनों के अंदर बीमा हेतु आवेदन करना  आवश्यक होता है।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य :

उत्तरप्रदेश सरकार राज्य के किसानों की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें कृषि क्षेत्र में लाभ पहुँचाने हेतु नई नई योजनाओं के द्वारा आर्थिक लाभ प्रदान करती रहती है, जिससे इनकी समस्याओं को कम किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना भी सरकार द्वारा किसानों  के लिए जल्द जारी की जाने वाली एक बीमा योजना है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के उन सभी किसानों को योजना का लाभ प्रदान करेगी जिनकी आकस्मक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके आश्रित परिवार पर आर्थिक संकट छा जाता है और उनके परिवार को जीवन यापन करने हेतु बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसे सभी परिवारों को सरकार योजना के माध्यम से लाभान्वित कर उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभ एवं विशेषताएँ :

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभ एवं विशेषताओं की जानकारियां इस प्रकार हैं ।

  • इस योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के किसानों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके परिवार को आर्थिक सहयोग के रूप में 5 लाख रूपये धनराशि प्रदान करती है।
  • योजना का लाभ प्राप्त कर आवेदक किसान के परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा।
  • मुख्यमंत्री दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदक किसान की मृत्यु के 45 दिन के भीतर आवेदक परिवारों को योजना के लाभ हेतु आवेदन करना होगा, जिसके बाद उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  •  मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ राज्य के 2 करोड़ किसानों को प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना  के आरम्भ हेतु सरकार द्वारा योजना में 600 करोड़ रूपये का बजट पेश किया गया है।
  • मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत उन सभी किसानों को जिनके पास अपनी कृषि भूमि है, उनके साथ-साथ बटाई या किराये पर खेती करने वाले किसानों को भी सरकार द्वारा योजना का लाभ प्रदन किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना का सँचालन जिलाधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत 60 प्रतिशत विकलांगता से पीड़ित किसानों  को  सरकार द्वारा 2 लाख तक का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत इन दुर्घटनाओं में मिलेगा लाभ :

 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य के कारणों से होने वाली दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है जो इस प्रकार हैं।

  • बिजली गिरने से
  • बाढ़ में बह जाने से
  • यात्रा के दौरान होने वाली घटना
  • वृक्ष गिर जाना
  • भूस्लखन के कारण
  • बिजली से करंट लगने के कारण
  • आग में जलने से
  • जीव-जंतु के काटने से
  • आतंकवादी हमला
  • लूट-पाट में हुई हत्या
  • मारपीट में हुयी दुर्घटना
  • चेम्बर में गिरने के कारण
  • मकान के नीचे दबने की घटना

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत आवेदन हेतु योग्यताएं :

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना  के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आवेदक किसानों के पास निम्न योग्यताओं का होना अनिवार्य है।

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले किसान उत्तरप्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए।
  • योजना के अंतर्गत 14 सितम्बर 2019 के बाद दुर्घटना में शिकार हुए किसानों  के परिवारों को भी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदक किसान जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है, वह सभी योजना के आवेदन हेतु पात्र होंगे।
  • योजना के अंतर्गत आवेदक किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवार के माता-पिता, पत्नी, बहू, बेटा, बेटी, पोता और पोती को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत राज्य के वह किसान जिनके पास अपनी कृषि भूमि नहीं है और वह बटाई या किराए पर खेती का कार्य करते हैं, वह भी योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता से पीड़ित किसान ही प्राप्त कर सकेंगे।
  • आवेदन करने वाले किसान का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
  • इस योजना  के अंतर्गत अन्य राज्य के किसान योजना में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
  • उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना का लाभ राज्य के सभी वर्गों के किसान प्राप्त कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत आवेदन हेतु दस्तावेज :

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, जिनकी जानकारी इस प्रकार है।

  • आवेदक किसान का आधारकार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • कृषि भूमि के दस्तावेज
  • राशन कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया :

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना  के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने हेतु आवेदक किसान की मृत्यु के 45 दिनों के भीतर ही परिवार को अपने नजदीकी जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाकर एक आवेदन पत्र देना होगा, जिसमे उन्हें दुर्घटना की सभी जानकारी भरनी होगी, जिसके बाद यह आवेदन पत्र तहसील में जमा किया जाएगा, आवेदन पत्र का पूरा सत्यापन हो जाने के बाद अधिकारी द्वारा पत्र में दर्ज घटना की जाँच किये जाने के बाद आवेदक के परिवार को योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया :

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभ हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक किसानों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, इस योजना को जारी करने की अभी घोषणा ही की गई है, जिसका आरम्भ सरकार द्वारा जल्द ही किया जाएगा। जैसे ही सरकार योजना को जारी करने हेतु कोई आधिकारिक सूचना जारी करती है, उसकी सूचना हम आपको अपने वेेेवसाईट पोर्टल के माध्यम से प्रदान कर देंगे इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें। योजना के आरम्भ होते ही इसके ऑनलाइन आवेदन हेतु आधिकारिक पोर्टल भी जारी कर दिया जाएगा जिसकी सूचना आपको जल्द ही दे दी जाएगी।

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