अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार के द्वारा इस योजना का शुभारंभ हुआ। यह योजना राज्य के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। इस योजना के अन्तर्गत बेसहारा महिलाओं को नि:शुल्क सिलाई का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
पात्रता:-
- महिला, जो हरिजन विधवा या तलाकशुदा हो।
- अनुसूचित जाति की लड़की या महिला जो गरीब हो ।
लाभ:-
- सामुदायिक केंद्र में निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति 20 रुपये महीना के दर से सम्मानित किया जाएगा।
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