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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: बिहार

यह योजना महिला विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य विवाह के समय बालिका के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना, विवाह का पंजीकरण कराने हेतु प्रोत्साहित करना, और बाल विवाह पर रोक लगाना है। इस योजना का उद्देश्य दहेज प्रथा पर रोक लगाना भी है।

पात्रता:

  • परिवार BPL सूचि में पंजीकृत हो।
  • परिवार की वार्षिक आय रु 60,000 से कम हो ।

लाभ:

  • रु 60,000 से नीचे आय वाले परिवारों की लड़कियों को विवाह के समय 5000 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ।

नोडल एजेंसी:

  • प्रखंड विकास अधिकारी।

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