इस योजना का शुभारम्भ “अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग” , हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है । राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव और उत्साहजनक अंतर जाति विवाह को बढ़ावा देने के लिए किया गया है । इस योजना का आधार 50%केन्द्र और 50%राज्य सरकार की साझेदारी पर है ।
पात्रता:
- पति-पत्नी दोनों भारत के निवासी हो और पति-पत्नी में से एक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी और अनुसूचित जाति का हो ।
- लाभार्थी शादी की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
लाभ:
- अनुदान केवल पहली शादी के लिए दिया जाएगा ।
- शादीशुदा जोड़े को प्रोत्साहन के रूप 1,01,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी ।
- विवाह के तुरंत बाद दंपति के संयुक्त खाते में 51 हजार रुपये और शेष 50 हजार रूपये विवाह के एक साल उपरांत दी जाएगी ।
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