हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु व टपरीवास जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। इसलिए हरियाणा सरकार ने डाॅ.भीमराव आंबेडकर मेधावी छात्र योजना में संशोधन किया है जिसके तहत आवेदन करने की तिथि अब 31 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही सभी वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान रखा है। डॉ. भीमराव आंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना में 10वीं, 12वीं व स्नातक कक्षाओं में मेरिट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अनुसार अंक प्रतिशत के अनुसार ये छात्रवृत्ति उन्हें दी जाएगी।
अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना
हरियाणा के विद्यार्थी जिन्होंने 10वीं, 12वीं और स्नातक हाल ही में की है और आगे उनकी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं वह डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह छात्रवृत्ति हरियाणा के सभी छात्रों के लिए है जो प्राइवेट, सरकारी स्कूल, कॉलेज, और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं।कल्याण विभाग की ओर से डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना वर्ष 2023-24 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना का लाभ लेने के लिए छात्र 31 जनवरी तक सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.inके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना का मुख्य उद्देश्य
कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा डॉ भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों, विमुक्त जनजातियों और समाज के पिछड़े वर्गों के साथ साथ समान्य वर्ग के 11वीं कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना है। और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। ताकि वे अपने जीवन में अच्छा व्यवसाय कर सकें और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें।
योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि
सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए कई योजनाएं चलायी जाती हैं। इसी कड़ी में डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित टपरीवास अथवा घुमंतू जाति के साथ समान्य जाति के 10वीं, 12वीं एवं स्नातक कक्षा के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के छात्र केवल 10वीं कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के अंक नीचे दिए गए अंक प्रतिशत के बराबर हों वह इस योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन कर सकते हैं और उन्हें उनके अंक प्रतिशत के आधार पर निम्न प्रकार से छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की जाएगी।
- अनुसूचित जाति में शहरी विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में 70% अंक व ग्रामीण विद्यार्थी को 60% अंक लाने पर 8000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- 12वीं कक्षा में 75% या इससे अधिक अंक लाने वाले शहरी छात्रों को 8000 से 1000 रुपए दिए जाएंगे। ग्रामीण विद्यार्थी के लिए 70% अंक लाने जरूरी है।
- अनुसूचित जन जाति में स्नातक कक्षा के शहरी छात्र को 65% व ग्रामीण विद्यार्थी को 60% अंक लाने के लिए 9000 से 12000 रुपए की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है।
- पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य जाति के छात्रों के लिए 10वीं कक्षा में ग्रामीण छात्रों के लिए 75% अंक और शहरी छात्रों के लिए 80 % अंक होना आवश्यक हैं। इस योजना के तहत, 8000 से 12000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती है।
योजना हेतु योग्यताएं
हरियाणा राज्य के जो भी इच्छुक छात्र छात्राएं अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उनके पास निम्न योग्यताओं का होना अनिवार्य है।
- आवेदक कर्ता को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- 10 वीं पास विद्यार्थी जो अब 11 वीं या डिप्लोमा,सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं। वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- 12 वीं पास विद्यार्थी जो अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन पास विद्यार्थी जो अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। वे इस योजना का लाभ उठाने हेतु योग्य माने जाएंगे।
- इस योजना का लाभ सभी वर्ग के छात्रों को मिलेगा।
- विद्यार्थी की वार्षिक पारिवारिक आयु 4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक इस योजना में केवल एक ही बार आवेदन कर सकता है। एक से अधिक बार आवेदन करने पर आवेदकों के सभी आवेदन रद्द कर दिये जायेंगे।
आवश्यक दस्तावेज़
हरियाणा राज्य के जो भी इच्छुक छात्र छात्राएं अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उनके पास निम्न दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
- इंस्टीट्यूट आईडी कार्ड
- मार्कशीट
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा राज्य के जो भी इच्छुक छात्र छात्राएं अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। वो निम्न प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले हरियाणा राज्य के सरल पोर्टल की वेबसाइस की आधिकारिक saralharyana.gov.in पर जाएंं और लॉगिन करें
- इसके बाद अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना हेतु आवेदन करें पर क्लिक करें।
- जिससे आवेदन पत्र खुल कर सामने आ जाएगा उसमें सभी जरूरी जानकारियां भरें जैसे अपना और अपने परिवार का विवरण, आईडी नंबर आदि सिलेक्ट कर ओटीपी दर्ज करें।
- जरूरी जानकारी को भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फिर सबमिट कर क्लिक करें। और जो पेज सामने खुल कर आएगा उसका प्रिंट आउट अवश्य निकाल लें।
- इस तरह योजना के तहत आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
सम्पर्क विवरण
हरियाणा राज्य में संचालित अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना हेतु और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा पुराने DC कार्यालय भवन स्थित जिला कल्याण विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर – 0172-3968400
फॉर्म भरने के लिए सम्पर्क करें – 9050700410
जानकारी प्राप्त करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं haryanascbc.gov.in पर भी जा सकते हैं।
अपने आवेदन को एसएमएस के माध्यम से ट्रैक करने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SARAL लिखकर 9954699899 पर मैसेज भेज सकते हैं।
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