हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल में 45 से 60 वर्ष की आयु के गरीब वर्ग के अविवाहित लोगों और विधुरों के लिए एक नई हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें 2,750 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। इस योजना के माध्यम से राज्य के 1 लाख 25 हजार लोगों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। इस हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग वह अपने व्यक्तिगत जरुरतों को पूरा करने के लिए कर सकेंगे।
हर महीने 10 तारीख को अथॉरिटी द्वारा सामाजिक न्याय विभाग को सूचना दी जाएगी, इसके बाद विभाग द्वारा सभी चीजों को जाँच की जाएगी। इसके बाद अगले महीने की 7 तारीख को लाभार्थी की पेंशन आईडी बनाई जाएगी। इसके बाद लाभार्थियों को विभाग कार्यलय में जाकर पेंशन के लिए सहमति लेनी होगी, इसके बाद ही उन्हें पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
योजना का मुख्य उद्देश्य
इस नई पेंशन योजना का उद्देश्य अविवाहित लोगों को उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करना है। साथ ही बहुत कम आय वाले लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना है। इस योजना के शुरू होने से गरीब और अविवाहित वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे उनके कल्याण में उन्हें योगदान मिलेगा और वे सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने में सक्षम होंगे।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के अविवाहित बुजुर्ग लोगों को आर्थिक सहायता देना है। हरियाणा राज्य के ऐसे कई लोग जिनकी किसी वजह से शादी नहीं हो पाई है और ऐसे लोग जिनकी शादी की उम्र निकल चुकी है। ऐसे लोग अगर कोई काम नहीं करते हैं, तो उन्हें अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहां-वहां भटकना पड़ता है। इस योजना के माध्यम से अविवाहित लोगों को पेंशन के रूप में कुछ आर्थिक मदद मिलेगी जिससे अविवाहित महिलाओं और पुरुषों को अब अपना जीवन यापन करने के लिए किसी भी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी।
अविवाहित पेंशन योजना के मुख्य लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना का लाभ ऐसी महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा जिनकी शादी नहीं हुई है, अर्थात जो अविवाहित है।
- लगभग 1,25,000 से भी अधिक लोगों को इस योजना का लाभ सरकार के द्वारा दिया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत जो आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी वह 2750 रुपए की होगी, जो डायरेक्ट लाभार्थी व्यक्ति को उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के माध्यम से दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत पेंशन पाने वाले सभी लोगों को हर महीने की निश्चित तारीख को पेंशन अपने बैंक अकाउंट में मिलेगी।
- योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता मिलने से हरियाणा राज्य में रहने वाले अविवाहित महिलाओं और पुरुषों की आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार आएगा।
- इस योजना की वजह से जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसी महिलाओं और पुरुषों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के नए नियम
इस योजना के तहत राज्य सरकार ने कुछ नए नियम लागू किये हैं जो कि इस प्रकार है ।
- ऐसे व्यक्ति जो कि तलक शुदा हैं या लिव-इन में रह रहे हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- जिस व्यक्ति को पेंशन मिलनी शुरू हो गई है और उसके बाद उसकी शादी हो जाती है और वह पेंशन लेता रहता है तो सरकार द्वारा 12% की दर से ब्याज समेत वसूली की जाएगी, साथ ही उस पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद यह पेंशन वृद्धा पेंशन में बदल जाएगी।
- परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी द्वारा पात्र लाभार्थियों की जानकारी सामाजिक न्याय विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना हेतु योग्यताएं
- आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा जिनकी शादी नहीं हुई है अर्थात जो अविवाहित हैं।
- इस योजना का लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जिनकी शादी होने के बाद वे विधवा अथवा विधुर हो गए हैं।
- योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन कर्ता की उम्र 45 साल से लेकर 60 साल तक की होनी चाहिए।
- योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति की सालाना इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए।
- व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pension.
socialjusticehry.gov.in/ पर जाना होगा। - वेबसाइट के होम पेज के खुल जाने के बाद आपको वेलफेयर स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिससे आपकी स्क्रीन पर अगला पेज खुल जाएगा।
- उसमें आपको अप्लाई फॉर पेंशन स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको अनमैरिड पेंशन योजना वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा करने से आपकी स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाता है।
- आपकी स्क्रीन पर जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आया है, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है।
- अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
- सभी जानकारियों को भरने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज की फोटो कॉपी को अटैच कर देना है।
- अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को ले जाकर योजना से संबंधित विभाग में जमा कर देना है।
- इस तरह हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन किया जा सकता है।
- अब आगे की सभी जानकारी आपको अपने फोन नंबर और ईमेल आईडी पर मिलती रहेगी।
संपर्क विवरण
शारंश – हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना
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