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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में:
सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। यह योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करती है एवं उनके जीवन स्तर को सुधारती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी ऐसी ही एक योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसका नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है। इस योजना के माध्यम से यदि राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को 30,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य:
जो परिवार का मुखिया होता है और वह परिवार के पालन पोषण के लिए कमाई करने वाला एक मात्र व्यक्ति होता है अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है। और उसका परिवार अपनी आर्थिक ज़रूरतों का सामना करना पड़ता है इस सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को आरम्भ किया है इस योजना के ज़रिये उत्तर प्रदेश के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गयी है उनके परिवार को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए 30,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के ज़रिये धनराशि प्राप्त करके लाभार्थी अच्छे से जीवन यापन कर सके ।और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके ।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ:
- इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30,000 रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ।
- मृत्यु उपरांत आर्थिक सहायता योजना का लाभ केवल उन्हीं गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है ।
- इस योजना के अंतर्गत अब तक बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है और आगे भी बहुत से परिवारों को यह योजना लाभान्वित करेगी।
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को प्रदान किया जायेगा ।
- इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता को आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी ।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु योग्यताएं:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए ।
- मृत्यु उपरांत आर्थिक सहायता योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी ।
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे होने चाहिए ।
- सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी ।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की ध्यान रखने योग्य बातें :
- फार्म के सभी भाग अंग्रेज़ी में भरे जाएंगे।
- आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा।
- सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है।
- केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा।
- आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा।
- लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए तथा जेपीईजी फॉरमैट में होना चाहिए।
- लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया:
राज्य के जो इच्छुक गरीब परिवार के लोग राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। निम्न दी गई प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम आवेदक को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा । Official Website पर जाने के बाद आपके सामने Home Page खुल जायेगा ।
- इस होम पेज पर आपको आपको “नया पंजीकरण” का Option दिखाई देगा ।आपको इस ऑप्शन पर Click करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Computer Screen पर आगे का पेज खुल जायेगा ।
- इस Page पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस Registration Form में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,Bank Account विवरण , मृतक का विवरण आदि भरना होगा ।
- सभी जानकारी को भरने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना होगा । इस तरह आपक पंजीकरण बड़ी ही आसानी से हो जाएगी ।
संपर्क विवरण :
यदि आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं या और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
टोल फ्री नंबर : 18004190001